कोरोना काल में बदलेगा वोट डालने का तरीका, ऐसे कराये जायेंगे चुनाव, क्या रखना होगा सावधानी, क्या है EC की गाइडलाइंस, यंहा पढ़ें ……

नई दिल्ली। इस वर्ष कोरोना काल में जहां चुनाव कराना आयोग के लिए एक चुनौती है। वहीं वोटर्स के लिए भी इस बार मतदान करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगले कुछ महीनों में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग की गाइडलाइन्स के मुताबिक, लंबी-लंबी कतारें नहीं लगेंगी। वहीं वोटर्स को वोट डालने के लिए मास्क और दस्तानें दिए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र पर सुविधाओं के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जानें इनके बारे में….

1) मतदान से एक दिन पहले वोटिंग सेंटरों पर सेनेटाइजेशन किया जाएगा।

2) हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्कैनर होंगे।

3) मतदान स्थान / मतदान केंद्र के एंट्री प्वाइंट पर पर या तो मतदान कर्मचारी या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ता के वोटर्स की थर्मल स्कैनिंग करेंगे।

4) यदि किसी वोटर का तापतान केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों अनुसार ज्यादा आया तो ऐसी स्थिति में उसकी दो बार जांच की जाएगी। अगर उस वोटर का तापमान कम नहीं आता है तो उसे एक टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे वह वोटर मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने के लिए आ सकता है। ऐसे सभी वोटर्स को मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करना होगा और उस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

5) पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर हेल्प डेस्ट से मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा ताकि पोलिंग स्टेशन पर लंबी-लंबी लाइनें न लगें।

6) सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वोटिंग लाइन वाली जगह में जमीन पर वोटर्स के खड़े होने के लिए साइन बनाए जाएंगे।

7) वोटर्स के बीच में दो गज की दूरी बना रखने के लिए जमीन पर सर्कल बनाए जाएंगे। एक लाइन में 15 से 20 व्यक्तियों के खड़े होने के लिए सर्कल बनाएं जाएंगे। जिसमें पुरुष, महिला और पीडब्ल्यूडी / वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी।

8) बीएलओ, वॉलंटियर्स आदि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे।

9) मतदान केन्द्र के अंदर पुरुष और महिला को अलग-अलग वेटिंग एरिया उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कुर्सियां लगी होंगी। यह इसलिए किया जाएगा ताकि मतदाता सुरक्षा चिंताओं के बिना मतदान कर सकें।

10) जहां भी संभव हो, बूथ ऐप का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर किया जाएगा।

11) प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश / निकास स्थल पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

12) प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश / निकास प्वाइंट पर वोटर्स को सेनिटाइज़र दिया जाएगा।

13) मतदान केन्द्र पर फेस मास्क रखें जाएगा ताकि जो वोटर्स मास्क पहनकर नहीं आएंगे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।

14) कोविड-19 की जागरूकता के लिए जगह-जगह पर पोस्टर लगाए जाएंगे।

15) मतदान कर्मियों और मतदान एजेंटों के लिए मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुसार की जाएगी।

16) अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के शरीर का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके रिलीवर को पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी, जिसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा।

17) मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए चेहरे से फेस मास्क को कम करना होगा या हटाना होगा।

18) केवल एक मतदाता को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मतदान अधिकारी के सामने खड़े होने की अनुमति दी जाएगी।

19) वोटर्स को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने दिए जाएंगे।

20) बूथ के अंदर सेनेटाइजर रखा जाएगा और वोटर्स को उसको इस्तेमाल करने के निर्देश भी होंगे।

21) कोरोना मरीजों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दिन के अंतिम घंटे में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। उस सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे।

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