देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी टिप्पणी के बाद ‘कॉमेडियन’ मुनव्वर फारूकी की हुई पिटाई, मामला दर्ज, 5 कॉमेडियन गिरफ्तार

न्यूज़ डेस्क। हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करना वामपंथी और मुस्लिम कॉमेडियनों का फैशन बन चुका है। वे अक्सर अपने कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं का मजाक बनाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोग भी उनका हौसला बढ़ाने से पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन अब हिन्दू भी जागरूक हो चुके हैं। इसका नतीजा है कि गुजरात के कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया।

दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कैफे में नए वर्ष के मौके पर शुक्रवार को कॉमेडी शो आयोजित किया गया था। इसमें बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ अपने साथियों के साथ बतौर दर्शक पहुंचे थे। उन्होंने शो में की गईं कुछ टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम भी रुकवा दिया।

एकलव्य के मुताबिक वे अपने कुछ साथियों के साथ कॉमेडी शो में पहुंचे, जहां मुनव्वर फारुकी को बतौर मुख्य कॉमेडियन बुलाया गया था। इस शो में अभद्र टिप्पणियां करते हुए हिंदू देवी-देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। कार्यक्रम में गोधरा कांड और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अनुचित जिक्र भी किया गया था। उन्होंने इनका वीडियो बनाया और शो रुकवाकर श्रोताओं को कैफे से बाहर निकाला।

तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी कमलेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि वीडियो फुटेज के साथ एकलव्य की लिखित शिकायत पर गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी और चार स्थानीय लोगों के खिलाफ शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले के चार अन्य गिरफ्तार आरोपियों में एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव शामिल हैं जो स्थानीय निवासी हैं।

इस घटना का एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ ने कॉमेडियन पर हमला किया है। हालांकि थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने कहा कि उन्हें हमले की कोई जानकारी नहीं है। हिन्दू रक्षक संस्था के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने शर्मा के आरोपों का समर्थन किया है।

पांचों को भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किया गया), 269, 188 और 34 के तहत दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, कैफे में कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किया गया था और किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसमें कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कथित रूप से अश्लील चुटकुले और भड़काऊ टिप्पणी की गई थी।

उप महानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि पांचों को प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को शनिवार अदालत के सामने पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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