सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय को दी मंजूरी, हटाई निकासी सीमा
नई दिल्ली। सरकार ने संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक (Laxmi Vilas Bank) के डीबीएस बैंक इंडिया लि. (डीबीआईएल) में विलय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए बैंक से निकासी की सीमा को भी हटा लिया है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने एलवीबी के डीबीएस बैंक इंडिया लि. में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जहां बैंक के 20 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं 4,000 कर्मचारियों की सेवाएं भी सुरक्षित रहेंगी।
#Cabinet ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी: केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/a6oI4oQelU
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 25, 2020
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘‘मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ अब जमाकर्ताओं पर बैंक से निकासी को लेकर अब कोई अंकुश नहीं रहेगा।”
लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी#CabinetDecisions pic.twitter.com/wqx44HT0at
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मंत्री ने कहा कि एलवीबी की वित्तीय सेहत को खराब करने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने 17 नवंबर को रिजर्व बैंक को संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन की ‘रोक’ की सलाह दी थी। साथ ही प्रत्येक जमाकर्ता 25,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की गई थी।
#Cabinet ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी: केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/ysBvIzLgTy
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इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कंपनी कानून, 2013 के तहत एलवीबी के डीबीआईएल में विलय की योजना का मसौदा भी सार्वजनिक किया था। केंद्रीय बैंक ने एलवीबी के बोर्ड को भंग कर दिया था और केनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी चेयरमैन टी एन मनोहरन को 30 दिन के लिए बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था।