‘लव जिहाद कानून’ पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत रोक लगाने से इनकार, कानून की करेगा समीक्षा, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सरकार को नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित विवादास्पद ‘लव जिहाद कानून’ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है। लाइव लॉ की जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस याचिकाकर्ताओं की ओर से धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह नोटिस जारी किया है। लेकिन, कोर्ट ने इस कानून पर रोक नहीं लगाकर फिलहाल दोनों राज्य सरकारों को बहुत बड़ी राहत दी है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल नवंबर में प्रोहिबिटेशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस (Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance)लागू किया था। उसके बाद से इस कानून के तहत जिसे बोलचाल की भाषा में लव-जिहाद कानून (Love Jihad law) कहा जा रहा है, कई मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऐक्ट, 2018 (Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018,) भी शादी के लिए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है।