केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन 2020 को दी मंजूरी, किया गया किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के मसौदे को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें कीटनाशक का सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने #PesticideManagementBill2020 लाने का फैसला किया जिसका उद्धेश्य किसान को प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है, किसानों को नकली #Pesticide से बचाने और उनके हितों के लिए यह फैसला लिया गया है : केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददातओं को बताया कि 2008 में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक आया था लेकिन वह संसद से पारित नहीं हो सका। उस विधेयक को वापस लेकर और स्थायी समिति की सिफारिशों एवं अन्य सुझावों पर विचार करने के बाद नए रूप में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे संसद में पेश किया जायेगा।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान किया गया है। #AIRPics: Souvagya pic.twitter.com/qJfEyq5cpm
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श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह मोदी सरकार की किसानों के कल्याण के लिए एक और पहल है। इसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है जो फसलों की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी हो। विधेयक में किसानों को नकली और अनधिकृत कीटनाशक से बचाने के उपाय किये गये हैं। विधेयक के मुताबिक अगर कोई मिलावटी कीटनाशक और बिना पंजीकरण वाला कीटनाशक बेचता है तब उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है।
नया कीटनाशक बिल लाने का फैसला हुआ है, नए बिल में ऑर्गेनिक कीटनाशक को प्रोत्साहन, इसमें संसदीय समिति के सुझाव शामिल होंगे: केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #cabinetdecisions pic.twitter.com/RsqOHeBCE3
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किटनाशक के बारे में किसानों को सभी प्रकार की जानकारी मिले जिसमें उसके उपयोग, उससे जुड़े खतरे आदि के बारे में इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें आर्गेनिक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गलत कीटनाशक के कारण खेती का या व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, तब इसमें मुआवजे की भी व्यवस्था की गई है। जावड़ेकर ने कहा कि कीटनाशकों का विज्ञापन कैसे किय जाए, इस संबंध में मानक बनाने की भी विधेयक में प्रावधान किया गया है।