किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ ट्वीट करने को लेकर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने “कंगना रनौत” के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का दिया निर्देश

बेंगलुरू। कर्नाटक की एक अदालत ने किसानों के अपमान के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के तुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप से निशाना बनाकर किये गए ट्वीट के लिये अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

https://twitter.com/KanganaTeam/status/1307946243339907072?s=20

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दाखिल की है। क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

https://twitter.com/KanganaTeam/status/1307957044075311105?s=20

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ”प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं। सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियां बहा दीं।” नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं के ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया।

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