होटल में थूकने और कोरोना-कोरोना चिल्लाने पर सिंगापुर में एक भारतीय मूल के NRI को जेल

सिंगापुर। भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यक्ति को कोरोना-कोरोना चिल्लाने और चांगी हवाईअड्डे पर होटल के फर्श पर थूकने को लेकर गुरुवार को दो माह जेल की सजा सुनाई गई। कोरोना वायरस से संबंधित मामले में सिंगापुर में सजा देने का यह अपनी तरह का पहला मामला है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 52 वर्षीय जसविंदर सिंह मेहर सिंह को तीन मार्च को लापरवाही भरा कृत्य करने और सार्वजनिक उपद्रव करने का दोषी करार दिया गया। मेहर सिंह ने क्राउन प्लाजा चांगी हवाईअड्डे होटल के अजुर रेस्त्रां में भोजनालय बंद होने की बात से नाराज होने पर प्लेट को तोड़ दिया और फर्श पर थूक दिया। इतना ही नहीं सिंह ने फर्श पर दो बार और थूका और कोरोना कोरोना चिल्लाया। आरोपी इससे पहले भी उत्पीड़न और अन्य मामलों में जेल जा चुका है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में रेलवे के पृथक केंद्रों में रखे गए, तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े करीब 160 लोगों ने उनकी जांच कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और यहां तक कि उनपर थूका भी। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बुधवार को न्यूज एजेंसी भाषा को यह जानकारी दी। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से 167 को मंगलवार की शाम तुगलकाबाद में रेलवे के पृथक केंद्रों में लाया गया था।

कोरोना पर काबू पाने के लिए विश्वभर की सरकारें अपनी-अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। इसी कोशिश में उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए भी कहा हैं। हाल ही में लंदन में इस संक्रमण से जुड़ा एक ऐसा निर्देश जारी किया गया है, जिसने वहां के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की नींद उड़ा दी है।

दरअसल, लंदन में सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है जो इस आपातकाल के दौरान लोगों की सेवा में लगे लोगों के सामने कोरोना कफ या थूक फेंकने जैसा कोई काम करते हैं। इंग्लैंड में वायरस से संक्रमित होने का दावा करने वाले या जानबूझकर दूसरे व्यक्ति के सामने खांसी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस, दुकानदार और कमजोर लोगों की शिकायत के बाद ऐसा करना एक अपराध माना गया है।

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