कोविड-19 : दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर थूकने-पेशाब करने पर ₹ 1,000 का जुर्माना, गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर भी रोक

नई दिल्ली। नगर निकाय के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। शहर के तीनों नगर निगम और नई दिल्ली महानगरपालिका (NDMC) ने किसी भी व्यक्ति के थूकने या खुले में पेशाब करने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

नगर निकायों की ओर से यह कदम कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में गृह मंत्रालय की ओर सेजारी निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। एनडीएमसी के सचिव अमित सिंगला ने कहा, “कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निर्देश दिया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पेशाब करना प्रतिबंधित होगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।” गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया कि बंद की अवधि के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और थूकना सख्त तौर पर प्रतिबंधित होगा तथा जुर्माना लगाकर दंड दिया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक बयान में कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करने को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया है। निगम ने ऐसे किसी भी उल्लंघन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और वसूलने की शक्ति आयुक्त के पास है जिसे सभी लाइसेंस निरीक्षकों, जन स्वास्थ्य निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों और मलेरिया निरीक्षकों को भी सौंपा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि NDMC के सभी चार क्षेत्रों में अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघनकर्ताओं को चालान जारी किया जाएगा और जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा। अगर उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माने के पैसे नहीं होंगे तो निगम अधिकारी व्यक्ति के पास मौजूद पहचान पत्र से उसका सही पता मालूम करेगा। उन्होंने बताया कि अगर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के पास पहचान-पत्र भी नहीं हुआ तो फोन से उसकी तस्वीर ली जाएगी और उसके द्वारा दी गई जानकारी जमा की जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी शनिवार को एक नोटिस जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पेशाब करना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है और उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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