उत्तर प्रदेश में कोरोना योद्धाओं पर हमला पड़ेगा महंगा, 7 साल सजा व 5 लाख जुर्माना, योगी सरकार ने इस अध्यादेश को दी मंजूरी यंहा पढ़े ……..

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ मार-पीट तथा दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिये बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर हमला करने वालों या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के उन्मूलन में चौबीसों घंटे जुटे कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिये यह कदम उठाया गया है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद कई जिलों में जब स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना प्रभावित संक्रमितों के इलाज करना चाहा तो उन पर हमला किया गया। ऐसी घटनाएं देश के कई हिस्सों मे हो चुकी है। जबकि यूपी मे कई जिलों में इस तरह की घटनाएं शामिल हैं। कानपुर आगरा मेरठ सहारनपुर अलीगढ में इस तरह की कई घटनाएं सामने आने के बाद ही योी सरकार ने इस बात का फैसला लिया है।

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