बिजली बिल पहले भर लें वरना रद्द हो जाएगा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी का फार्म
भोपाल। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम और दि्तीय चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। इसमें उम्मीदवारों को अपने नामांकनपत्र के साथ यह शपथपत्र देना कि उसके ऊपर कोई शुल्क बकाया नहीं है, जिसमें विभिन्न तरह के टैक्स के साथ बिजली बिल का नोड्यूज जरूरी है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अन्य टैक्स के साथ ही बिजली बिल भरना होगा। अगर बिल भरने का प्रमाणपत्र शामिल नहीं किया तो उसे निरस्त किया जाएगा।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं और भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटेल सहित अन्य पांच ने याचिकाएं दायर कर इन चुनावों को अदालत में चुनौती दी थी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फार्म के साथ एमपी बिजली वितरण कंपनी की नोड्यूज (NOC)भी जमा करना होगा। यह सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। अगर उम्मीदवार ऐसे निर्देर्शों का पालन नहीं करता है तो चुनाव फार्म रद्द कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं।