INX MEDIA CASE में पी.चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, ED मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। INX MEDIA CASE से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ED मामले में अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम को अग्रिम जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ने ED की दलील मान ली है, जिसमें उन्होंने हिरासत में लेकर पूछताछ की बात की है।

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने का मतलब है कि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) INX MEDIA CASE में पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है।

ED मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि आज चिदंबरम की CBI हिरासत खत्म हो रही है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय भी रिमांड में लेने की कोशिश करेगी ताकि वह भी अपने मामले में पूछताछ कर सके। आज CBI वाले मामले में पी चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में तय होगा कि चिदंबरम को जमानत मिलती है या फिर उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाता है या फिर CBI रिमांड की अवधि और बढ़ती है।
ज्ञात हो कि INX MEDIA मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के लिए आज यानी गुरुवार का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज उनके भविष्य का फैसला होगा जो दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आज सीबीआई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट उनकी उस याचिका पर भी आदेश जारी कर सकता है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी है। इसके अलावा CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को भी चुनौती दी गयी है।

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