SC में केंद्र का हलफनामा- कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को मिलेगा 50 हजार रुपये का मुआवजा

नई दिल्ली। कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को सरकार 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय में केद्र सरकार ने बताया कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से दी जाएगी।

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि यह राशि उन मृतकों के परिवारों को भी दी जाएगी जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे।

मुआवजा देने की प्रक्रिया की भी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। इसके मुताबिक संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र समेत निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से मुआवजे की राशि का दावा कर सकेंगे। प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए।

उधर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने COVID-19 मौतों के लिए अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश जारी किए और सिफारिश की कि राज्य आपदा राहत से बाहर COVID से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए।

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