विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी किये नये दिशा निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डा पर विदेश से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी यात्रियों से सात दिनों के लिए अपने खर्चे पर क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। इसके बाद सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना भी जरूरी होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा है कि वे इसका पालन करेंगे।

दिशानिर्देश के मुताबिक, जो लोग दिल्ली-एनसीआर में रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। उन्हें पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा और फिर दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। पहले स्तर पर यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। यात्रियों को स्क्रीनिंग के दोनों स्तर के बाद ही उनके लिए तय जगह पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि इसमें छूट केवल चार श्रेणी के लोगों को दी जाएगी। गर्भवती महिलाएं, अगर किसी के परिजनों की मौत हो गई है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता हैं, उन्हें इससे अलग रखा गया है।

कोरोनो वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मार्च में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। कुछ विदेशी एयरलाइंस ने भी इसके तहत भारत के लिए फ्लाइट भेजी।

दिशानिर्देश में कहा गया हा, ‘वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्री केवल कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट से यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई यात्री गैर वंदे भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत से आ रहे हैं और दूसरी घरेलू फ्लाइट से यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उन्हें अधिकृत छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।’

गौरतलब है कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। लगभग दो महीने के निलंबन के बाद घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई से शुरू हुआ था।

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