अहमदाबाद में सोमवार से मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन पर कैद या जुर्माने का प्रावधान

अहमदाबाद। अहमदाबाद नगरपालिका ने सोमवार से सार्वजनिक स्थानों पर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा या उन्हें तीन साल कैद की सजा भी हो सकती है।

अहमदाबाद नगरपालिका आयुक्त विजय नेहरा ने संवाददाताओं से कहा, “सोमवार सुबह छह बजे से ,घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।” नेहरा ने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या तीन साल कैद की सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महामारी बीमारी अधिनियम के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

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